गेहूं उपार्जन के लिए जिले के किसान 07 मार्च तक कराये पंजीयन
गेहूं उपार्जन के लिए जिले के किसान 07 मार्च तक कराये पंजीयन

गेहूं उपार्जन के लिए जिले के किसान 07 मार्च तक कराये पंजीयन
देवास 09 फरवरी 2026/ जिला आपूर्ति अधिकारी देवास ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2026-27 में गेहूं पंजीयन की तिथि 07 मार्च 2026 तक नियत की गई है। जिले में समिति स्तरीय 86 पंजीयन केन्द्र (देवास-10, सोनकच्छ-11, टोंकखुर्द-06, बागली-06, उदयनगर-04, हाटपिपल्या-06, कन्नौद-12, सतवास-12, खातेगांव-19) स्थापित किये गये है। जिन पर किसान पंजीयन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। इन केन्द्रों पर निःशुल्क किसान पंजीयन की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त किसान जनपद पंचायत कार्यालयों/तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्रों पर भी किसान निःशुल्क पंजीयन करवा सकते है। पंजीयन नीति अनुसार एम.पी.ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर, लोक सेवा केन्द्र, निजी व्यक्तियों द्वारा साईबर कैफे पर किसान सशुल्क पंजीयन करवा सकते है। पंजीयन हेतु निर्धारित शुल्क 50 रूपये से अधिक नहीं होगा।
जिला आपूर्ति अधिकारी देवास ने बताया कि नवीन पंजीयन के समय किसानो का आधार नम्बर, समग्र परिवार आई.डी. तथा स्वयं का मोबाईल नम्बर, भूमि खाते-खसरा, ऋण पुस्तिका, वनाधिकार पट्टे आदि की प्रति तथा भूमि स्वयं के नाम पर न होने पर भू-स्वामी के साथ निर्धारित प्रारूप में सिकमी/बटाई अनुबंध की प्रति। पंजीयन केन्द्र पर उपलब्ध कराना होगा। वनाधिकार पट्टधारी किसानों को वन पट्टा एवं सिकमी/बटाईदार किसानों को सिकमी/बटाई अनुबंध 02 फरवरी 2026 के पूर्व की अवधि का पंजीकृत होने पर ही मान्य किया जायेगा।
समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए किसान पंजीयन कार्य के पर्यवेक्षण, हेल्पलाइन, पंजीयन केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण, पंजीयन संबंधी समस्त विवादों के निराकरण एवं अन्य विषयों पर निर्णय लेने के लिए जिला स्तर एवं अनुविभाग स्तर पर निरीक्षण एवं निगरानी समिति का गठन किया गया है।
समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिए निर्धारित पंजीयन केन्द्रों पर आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित कराने एवं कठिनाईयों के निराकरण के लिए जिला स्तर पर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, देवास में कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष नम्बर 07272-222287 है तथा कन्ट्रोल रूम के प्रभारी श्री मुकेश शर्मा, सहायक एकाउंटेन्ट, मोबाईल नंबर 97559-29350 को नियुक्त किया गया है।
किसान द्वारा समर्थन मूल्य पर विक्रय उपज का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किसान के आधार लिंक खाते में किया जायेगा। किसान के आधार लिंक बैंक खाते में भुगतान करने में किसी कारण से समस्या उत्पन्न होने पर किसान द्वारा पंजीयन में उपलब्ध कराये गए बैंक खाते में भुगतान किया जा सकेगा। आधार से खाता, मोबाईल नम्बर लिंक करने में पोस्ट आफिस के माध्यम से कराया जा सकता है। किसान पंजीयन के समय किसान को बैंक खाता नंबर और आईएफएससी कोड की जानकारी उपलब्ध करानी होगी। जनधन, अक्रियाशील, संयुक्त बैंक खाते एवं फिनो, एयरटेल, पेटीएम, बैंक खाते पंजीयन में मान्य नहीं होंगे। समर्थन मूल्य पर गेहूँ विक्रय करने के लिए सभी किसानों से अनुरोध है कि, गिरदावरी पोर्टल पर प्रदशित रकबा तथा दस्तावेजों सहित अपनी सुविधा अनुसार नजदीकी पंजीयन केन्द्र/कियोस्क/एम.पी.ऑनलादन/कॉमन सर्विस सेन्टर/लोक सेवा केन्द्र/जनपद पंचायत, तहसील कार्यालयों स्थापित सुविधा केन्द्रों पर पंजीयन कराए।




