विधिक जागरूकता शिविर के माध्यम से जेल बंदियों को अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी के प्रावधानों की जानकारी दी
विधिक जागरूकता शिविर के माध्यम से जेल बंदियों को अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी के प्रावधानों की जानकारी दी

विधिक जागरूकता शिविर के माध्यम से जेल बंदियों को अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी के प्रावधानों की जानकारी दी
आगर मालवा से सोनू खान की रिपोर्ट
मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगर मालवा श्री डीएस चौहान के मार्गदर्शन में 9 जनवरी 2026 को जिला जेल आगर मालवा में जेल बंदियों को जागरूक करने के उद्देश्य से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया शिविर में श्री अरुण सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आगर मालवा श्रीमती अश्विनी सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगर मालवा एवं फारूक अहमद सिद्दीकी जिला विधिक सहायता अधिकारी सहित पैरालीगल वॉलिंटियर डॉ जगदीश मालवीय एवं श्री गौतम माली उपस्थित रहे।
शिविर में जेल बंदियों को अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी के प्रावधानों की जानकारी देते हुए कहा कि यदि किसी पात्र जेल बंदी की अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी के द्वारा अनुशंसा की जाती है तो कमेटी के निर्देशानुसार न्यायालय में जमानत अथवा उचित आवेदन प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जाती है इसके उपरांत ऐसे चिन्हित विचाराधीन जेल बंदी रिहा हो सकते हैं बंदियों को चिन्हित करने हेतु 16 बिन्दुओं के बारे में भी जानकारी दी गई ताकि पात्र बंदी जिला जेल आगर मालवा में स्थित लीगल एड क्लीनिक में पैरा लीगल वॉलिंटियर्स को स्वयं पात्र होने संबंधी जानकारी दे सकें इसके अतिरिक्त जेल बंदियों को अपील के प्रावधान बंदियों के अधिकार एवं जेल लीगल एड क्लिनिक की संरचना के बारे में भी जानकारी दी गई श्रीमती अश्विनी सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जेल बंदियों से जिला जेल आगर मालवा में स्थापित लीगल एड क्लिनिक के माध्यम से दी जा रही विधिक सेवा का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की गई इस अवसर पर उप जेल अधीक्षक श्री एच एल परमार एवं जेल स्टाफ भी मौजूद रहा।




