ब्रेकिंग भोपाल :- मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट का रहना अनिवार्य*
ब्रेकिंग भोपाल :- बिना फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर चलाया तो होगी 3 महीने की सजा,

ब्रेकिंग भोपाल :- मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट का रहना अनिवार्य
बिना फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर चलाया तो 3 महीने की सजा
फार्मेसी काउंसिल ने जारी किया नोटिस
बिना फार्मासिस्ट के दवा बिक्री पर रोक
मेडिकल स्टोर को निर्देश बिना प्रिस्क्रिप्शन दवा ना दें
गैर-पंजीकृत व्यक्ति को दवा क वितरण, बिक्री की अनुमति नहीं
बिना फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर चलाया तो होगी 3 महीने की सजा,
देखिए फार्मेसी काउंसिल सख्त

छिंदवाड़ा। बिना योग्य फार्मासिस्ट के मेडिकल स्टोर चलाना अब भारी पड़ सकता है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि ऐसा करने पर तीन महीने की सजा और लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। यह निर्णय हाल ही में 21 बच्चों की संदिग्ध मौत के बाद सामने आया, जिसमें छिंदवाड़ा के एक मेडिकल स्टोर से बिक रही प्रतिबंधित कफ सिरप की भूमिका सामने आई थी।
जांच में खुलासा हुआ कि संबंधित मेडिकल स्टोर डॉक्टर की पत्नी और भतीजा चला रहे थे, जबकि वे फार्मासिस्ट नहीं हैं। स्टोर पर न तो पंजीकृत फार्मासिस्ट मौजूद था और न ही दवाओं की सही निगरानी की जा रही थी।
फार्मेसी काउंसिल ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि बिना फार्मासिस्ट के दवा वितरण और बिक्री पर सख्ती से रोक लगाई जाए। साथ ही, मेडिकल स्टोरों को हिदायत दी गई है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन कोई दवा न दी जाए और न ही किसी गैर-पंजीकृत व्यक्ति को दवाओं की बिक्री की अनुमति दी जाए।
यदि किसी स्टोर पर इन निर्देशों का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित स्टोर का लाइसेंस तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने निरीक्षण अभियान भी तेज कर दिए हैंनहीं
कमी मिली तो लाइसेंस निरस्त होगा



