जिला जेल आगर का निरीक्षण कर दी कानूनी जानकारी
जिला जेल आगर का निरीक्षण कर दी कानूनी जानकारी

जिला जेल आगर का निरीक्षण कर दी कानूनी जानकारी
आगर मालवा से सोनू खान की रिपोर्ट
आगर मालवा,24 दिसंबर/ उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश के अनुपालन में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अरुण सिंह, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती अश्विनी सिंह एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी फारूक अहमद सिद्दीकी ने मंगलवार को जिला जेल आगर मालवा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सर्वप्रथम दण्डित बंदियों से चर्चा कर उनकी सजा अवधि की जानकारी ली तथा उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा दिए गए आदेश के पालन में किये जा रहे, साप्ताहिक निरीक्षण से अवगत कराया। जिसके अंतर्गत प्रति सप्ताह जिला जेल का निरीक्षण कर उच्च न्यायालय के समक्ष यह रिपोर्ट प्रस्तुत करना है कि कोई भी बंदी सजा पूरी होने के उपरांत जेल में अनावश्यक रूप से निरूद्ध नहीं है। निरीक्षण के दौरान जिला जेल आगर मालवा में ऐसा कोई भी बंदी जिसकी सजा अवधि पूर्ण हो गई है, नहीं पाया गया। इसके पश्चात मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अरुण सिंह के द्वारा जेल बंदियों को निशुल्क विधिक सहायता एवं अपील के अधिकार से अवगत कराया। साथ ही विचाराधीन बंदियों को विधिक जानकारी देते हुए उनकी समस्याएं सुनी तथा जिला जेल आगर मालवा की पाकशाला, पेयजल व्यवस्था, शौचालय, मुलाकात कक्ष एवं बैरको का निरीक्षण किया, इस अवसर पर जेलर श्री हीरालाल परमार एवं जेल प्रशासन के अन्य कर्मचारी गण उपस्थित रहे।




