
बिरपुरा ग्राम सभा में तेंदुपत्ता संग्रहण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित
पेसा कानून के तहत ग्रामवासियों ने लघु वनोपज पर जताया अपना अधिकार
दामजीपुरा::ग्राम पंचायत दामजीपुरा के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा बिरपुरा ने पेसा अधिनियम 1996 और मध्य प्रदेश पेसा नियम 2022 के प्रावधानों के अनुरूप तेंदुपत्ता संग्रहण से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है।
पेसा मोबिलाइज़र रितेश बकोरिया द्वारा ग्रामवासियों को जागरूक और प्रेरित करने के बाद यह प्रस्ताव ग्राम सभा में रखा गया, जिस पर विस्तृत चर्चा के उपरांत ग्रामवासियों ने लघु वनोपज पर अपने वैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्णय लिया।
बैठक में तेंदुपत्ता संग्रहण की प्रक्रिया, उसकी निगरानी, तथा लाभ वितरण जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। ग्रामवासियों ने स्पष्ट किया कि पेसा कानून ग्राम सभा को लघु वनोपज पर प्राथमिक अधिकार देता है, इसलिए तेंदुपत्ता संग्रहण अब ग्राम सभा की अनुमति एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही होगा।
ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव को आवश्यक कार्यवाही हेतु पश्चिम वन मंडल मोहदा के वन मंडल परिक्षेत्र अधिकारी को भेज दिया गया है। ग्रामीणों का मानना है कि यह निर्णय स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देगा और ग्राम समुदाय की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।




