ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग सेंटर व आंगनवाड़ी केन्द्रों में विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न
ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग सेंटर व आंगनवाड़ी केन्द्रों में विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग सेंटर व आंगनवाड़ी केन्द्रों में विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न
हरदा से ब्यूरो चीफ गोपाल शुक्ला
हरदा 10 सितम्बर 2025/ म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर एवं प्रधान जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष श्री अरविंद रघुवंशी के मार्गदर्शन में बुधवार को एसबीआई ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, डिजर्व पॉइन्ट कोचिंग सेंटर तथा हरदा के वार्ड क्रं. 28 के आंगनवाडी केन्द्र क्रमांक 56 एवं आंगनवाडी केन्द्र क्रं. 57 में विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया।
शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री चंद्रशेखर राठौर ने नालसा योजना 2010 के उपबंधों, अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, नालसा लैंगिक हमलों, अन्य अपराधों की पीड़िताओं व सर्वाईवर्स महिलाओं के लिए प्रतिकर योजना की जानकारी उपस्थितजनों को दी। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राठौर ने नालसा योजना, 2010 के उपबंधों, अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, नालसा योजना के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी उपस्थितजनों को दी। डिजर्व पाइन्ट कोचिंग सेंटर में आयोजित शिविर में सचिव श्री राठौर ने ’’डॉन स्कीम- 2025’’ के बारे में बताया। उन्होने बताया कि यह योजना राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नशा उन्मूलन हेतु शुरू की गई एक पहल है। इसका उद्देश्य, विशेष रूप से बालकों व किशोरों में नशीले पदार्थों के उपयोग के विरूद्ध जागरूकता बढ़ाना और नशे के शिकार लोगों को कानूनी सहायता व कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करना है। साथ ही नालसा योजना के उपबंधों की जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत ड्रग्स तस्करी एवं ड्रग्स पीड़ितों को जिला प्राधिकरण के द्वारा आवश्यक विधिक सेवा उपलब्ध करायी जाती है।
वार्ड क्रमांक 28 के आंगनवाडी केन्द्र क्रमांक 56 में आयोजित शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सौरभ कुमार दुबे ने बच्चों के लिए मैत्रीपूर्ण विधिक सेवा योजना के बारे में पॉक्सो एक्ट, नालसा योजना के बारे मंे जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गाे तक उनके मूल अधिकारों की पंहुच को सुनिश्चित करना है। वार्ड क्रमांक 28 के आंगनवाडी केन्द्र क्रमांक 57 में आयोजित शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री दुबे ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा या अन्य विधिक सेवा संस्थान में उपस्थित होकर या पत्र के माध्यम से अथवा नालसा पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर या 15100 पर कॉल कर विधिक सहायता आसानी से प्राप्त की जा सकती है। कानूनी मामलों में विविध सलाह एवं परामर्श विधिक परामर्श केन्द्र से सेवा पूर्णतः निःशुल्क है। शिविरों में शिक्षकगण छात्र-छात्राएं एवं आंगनवाडी कार्यकर्ता, महिलाएं, बच्चे एवं पैरालीगल वॉलेंटियर्स प्रीति राठौर एवं सुरेन्द्र कौर उपस्थित रहे ।




