ग्राम पंचायत केकड़ियाकलाॅ में “जल जंगल जमीन”
बचाने व पेसा एक्ट संवैधानिक अधिकार व पेसा एक्ट वन संसाधन सुरक्षा समिति द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया

16 अगस्त 2025 कों ग्राम पंचायत केकड़ियाकलाॅ में पेसा एक्ट अधिनियम के तहत् पेसा एक्ट ग्रामसभा का आयोजन कर विशेष अपने हक़ अधिकारों पर चर्चा किया गया एवं “जल जंगल जमीन” माटी पर पूर्ण रूप से वह की ग्रामसभा का पावर है संदीप मंड़ावी ने बताया कि पेसा एक्ट वन संसाधन सुरक्षा समिति के सदस्यों एवं ग्रामवासियों द्वारा ग्राम केकड़ियाकलाॅ कला में पेसा अधिनियम धारा (4)m एवं वन अधिकार धारा3(1)झ, व पांच के 5 के तहत् प्रदत्त अधिकारों के सभी ग्राम वासियों के सहमति से वन प्रबंधन ग्रामसभा का अधिकार “जल जंगल जमीन” जैव विविधता वन्यजीव एवं जल स्रोत उनकी रक्षा करना वन अधिकार कानून के धारा 5 के तहत् हमारी पेसा एक्ट ग्राम सभा नियम 2022 क्रमांक (25, 26, 27) में ये अधिकार पेसा एक्ट ग्रामसभा का है
ग्राम सभा का आयोजन किया गया।
ग्राम सभा में निम्नलिखित बिन्दुओं पर सर्व सहमति से निर्णय लिया गया और प्रस्ताव पारित किया गया।
1. नशामुक्त ग्राम पंचायत बनाने हेतु सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।
2. वन प्रबंधन समिति का गठन किया गया।
3. जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन किया गया।
4. सामुदायिक वनाधिकार दावे हेतु ग्राम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।
5. पेसा नियम की सम्पूर्ण जानकारी ग्राम सभा में साझा किया गया।
6. आदि कर्मयोगी अभियान की जानकारी साझा किया और आदि कर्मयोगी,आदि सहयोगी एवं समितियों का गठन सर्वसमिति से पारित किया गया है एवं शासन के जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी एवं चर्चा किया गया जिसमें अमरसिंह साईचर सरपंच, नोडल अधिकारी, पेसा एक्ट ग्रामसभा मोबिलाइजर संदीप मंड़ावी, मेट- विजय धुर्वे, मांगीलाल मर्सकोले पेसा एक्ट ग्रामसभा निधि कोष, शंकरलाल धुर्वे, गुरूदीपसिंह सलूजा, रामसिंग,चरण, संजू, उइके, रामप्रसाद विश्वकर्मा,लखन,सोमू, राधेलाल, चवल एवं पेसा एक्ट ग्रामसभा के सदस्य एवं ग्रामवासी गण उपस्थित रहे।




