अनाथ बच्चों को मिलेगा मुफ्त शिक्षा का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला!

अनाथ बच्चों को मिलेगा मुफ्त शिक्षा का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला!
नई दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के अनाथ बच्चों के लिए एक ऐतिहासिक और संवेदनशील फैसला सुनाया है। अब देश के सभी निजी स्कूलों में इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि वे चार सप्ताह के भीतर अधिसूचना जारी कर यह सुनिश्चित करें कि अनाथ बच्चों को RTE (Right to Education) एक्ट के तहत 25% आरक्षित सीटों में शामिल किया जाए।
👩⚖️ आदेश सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना और केवी विश्वनाथन की पीठ ने दिया। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि —
“दिल्ली, गुजरात, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश पहले ही अधिसूचना जारी कर चुके हैं। अब बाकी राज्यों को भी यही कदम उठाना होगा।
चार सप्ताह का समय देकर कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य यह अधिसूचना जारी करें और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को सूचित करें।
📌 क्या है RTE अधिनियम की धारा 12(1)(C)?
यह धारा निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को यह निर्देश देती है कि वे अपनी 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित रखें। अब अनाथ बच्चों को भी इस वर्ग में
शामिल किया जाएगा।